Delhi Court का बड़ा फैसला: ठग Sukesh Chandrashekhar को 8 साल जेल की सज़ा
पढ़ें क्या है मामला
दिल्ली, 31 अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) बड़े फ्रॉड के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने एक गंभीर मामले में 8 साल जेल की सज़ा सुनाई है। सुकेश ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर एक लोअर कोर्ट के जज को प्रभावित करने और धमकाने की कोशिश की थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सज़ा सुनाई।
यह मामला अप्रैल 2017 का है। सुकेश करप्शन के एक मामले में पुलिस कस्टडी में था। पुलिस कांस्टेबल मंजीत की कस्टडी में रहते हुए सुकेश ने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। सुकेश ने इसी फोन से मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल जज पूनम चौधरी के ऑफिस के लैंडलाइन और मोबाइल पर कॉन्टैक्ट किया। उसने पहले खुद को सुप्रीम कोर्ट के जज का प्राइवेट सेक्रेटरी बताया और फिर सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बताया। सुकेश ने स्पेशल जज पर जल्द से जल्द उसकी बेल देने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर प्रोफेशनल डैमेज झेलने की धमकी दी।
कोर्ट ने उसके इस काम पर कड़ी टिप्पणी की। तीस हजारी कोर्ट की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने सुकेश चंद्रशेखर को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह कोई साधारण फ्रॉड नहीं है, बल्कि ज्यूडिशियल प्रोसेस की आजादी और पवित्रता पर सीधा हमला है।
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