क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई तेज
मई माह से अब तक 1,903 चालान; कंपाउंडिंग के माध्यम से ₹1,36,63,501 राज्य के खजाने में जमा
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 28 जुलाई:(सतीश कुमार पप्पी)साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर जिले के विभिन्न स्थानों पर निजी बसों की गलत एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाली पार्किंग संबंधी लोगों से लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के मद्देनज़र क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान को और तेज कर दिया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
हरप्रीत सिंह अटवाल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.), साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर तथा गगनदीप सिंह, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.) के नेतृत्व में प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) टीमों द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर औचक जांच की गई। इस दौरान निजी बसों, टूरिस्ट बसों, स्कूल बसों तथा कैब/टैक्सियों की गहन जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से पार्क की गई तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाली निजी बसों के मौके पर ही चालान किए गए। इसके अतिरिक्त ओवरलोडिंग, रोड टैक्स/पंजाब मोटर वाहन कर का भुगतान न करने, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा अथवा प्रदूषण नियंत्रण (पी.यू.सी.) प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने जैसी मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघनों के मामलों में भी वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हरप्रीत सिंह अटवाल ने बताया कि यह अभियान वाणिज्यिक वाहनों की अवैध पार्किंग तथा अन्य नियमों के उल्लंघन संबंधी लोगों से लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के आधार पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के उल्लंघन न केवल आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। Action against commercial vehicles violating traffic rules by Regional Transport Authority
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर द्वारा मई 2026 से नियमित रूप से प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान विभिन्न उल्लंघनों के लिए 1,903 चालान किए गए हैं तथा कंपाउंडिंग के माध्यम से ₹1,36,63,501 की राशि राज्य के खजाने में जमा करवाई गई है।
आर.टी.ओ. ने दोहराया कि इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, यातायात अनुशासन को मजबूत करना तथा वाणिज्यिक वाहन चालकों एवं मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए जागरूक करना है।
उन्होंने निजी बसों, टूरिस्ट बसों, स्कूल बसों, कैबों, टैक्सियों तथा अन्य वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों एवं चालकों से अपील की कि वे अपने वाहन केवल अधिकृत स्थानों पर ही पार्क करें, सभी लागू करों का समय पर भुगतान करें, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण नियंत्रण (पी.यू.सी.) प्रमाणपत्र सदैव वैध रखें, ओवरलोडिंग से बचें, सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें तथा मोटर वाहन अधिनियम के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित, सुचारु एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोगों को प्रवर्तन टीमों का पूरा सहयोग करना चाहिए।
फोटो कैप्शन: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हरप्रीत सिंह अटवाल, पी.सी.एस., साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध चलाए गए प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व करते हुए। इस दौरान गलत पार्किंग, आवश्यक दस्तावेजों, करों तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुपालन संबंधी वाहनों की जांच की गई।
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