BIG NEWS: Punjab Government ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए नई गाइडलाइंस जारी की
चंडीगढ, 6 जून (विश्ववार्ता) पंजाब सरकार के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट (म्युनिसिपल इलेक्शन ऑफिस) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम और उपचुनावों के बाद जीते हुए पार्षदों को शपथ दिलाने और मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। Punjab government issues new guidelines for the election of mayor senior deputy mayor and deputy mayor
इस नए फैसले के तहत अब राजनीतिक पार्टियों के अंदरूनी समीकरण बदलने की पूरी संभावना है, क्योंकि पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 और इलेक्शन रूल्स 1991 के तहत जारी नए निर्देशों के अनुसार, चुने हुए सदस्यों की पहली कानूनी मीटिंग एक्ट की धारा 56 और 57 के तहत बुलाई जाएगी। इस अहम मीटिंग का एजेंडा और लिखित सूचना अब हर पार्षद के रजिस्टर्ड घर के पते पर कम से कम 72 घंटे पहले भेजना कानूनी तौर पर ज़रूरी कर दिया गया है, ताकि कोई भी सदस्य इस प्रक्रिया से वंचित न रह सके।
प्रशासनिक हलकों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि नए निर्देशों में संबंधित चुनाव क्षेत्र के MLA को नगर निगम के ‘पदेन’ सदस्य के तौर पर बड़ी पावर दी गई है, जिसके तहत वे न सिर्फ़ मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव प्रक्रिया की मीटिंग में हिस्सा लेंगे, बल्कि उन्हें वोट देने का भी पूरा अधिकार होगा और अगर किसी नगर निगम के इलाके में दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो दोनों MLA वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेकर पासा पलट सकते हैं।
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