National News: कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाने का लिया ऑर्डर वापस
– 2022 में लगा बैन
नई दिल्ली, चंडीगढ़, 14 मई, (विश्ववार्ता) कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के अपने 2022 के फैसले को वापस ले लिया है। नए ऑर्डर के तहत, स्टूडेंट्स को हिजाब के अलावा कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ पहनने की इजाज़त है, बशर्ते वे स्कूल के डिसिप्लिन और नियमों का पालन करें।
कर्नाटक में उस समय की BJP सरकार ने फरवरी 2022 में एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के स्टूडेंट्स के लिए तय यूनिफॉर्म को फॉलो करना ज़रूरी कर दिया गया था। ऑर्डर में कहा गया था कि ऐसे कपड़े जो “बराबरी, एकता और पब्लिक ऑर्डर” पर असर डालते हैं, उन्हें पहनने की इजाज़त नहीं होगी। इस ऑर्डर के बाद, कई सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स ने स्टूडेंट्स के क्लास में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। order banning hijab in karnataka schools withdrawn
यह मामला तब सामने आया जब 31 दिसंबर, 2021 को कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में छह मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया, जिसके बाद धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया। यह विवाद राज्य के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। हिंदू संगठनों से जुड़ी छात्राओं ने कॉलेज में भगवा शॉल पहनना शुरू कर दिया। हिंसा के बाद, फरवरी 2022 में राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में सभी तरह के धार्मिक कपड़ों पर बैन लगा दिया। ऑर्डर में कहा गया था कि कोई भी ऐसा कपड़ा जो बराबरी, एकता और पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ता हो, उसकी इजाज़त नहीं होगी। इस ऑर्डर के बाद बहुत हंगामा हुआ।
मार्च 2022 में मामला हाई कोर्ट पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकारी ऑर्डर को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि हिजाब इस्लाम में ज़रूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला सुनाया। एक जज ने कहा कि बैन हटा देना चाहिए, दूसरे ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
और खबरें पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://wishavwarta.in/























