
शंकराचार्य Swami Avimukteshwaranand के खिलाफ दर्ज होगी FIR
यौन शोषण के मामले में कोर्ट का आदेश !
यह है मामला
दिल्ली, 22 फरवरी,(विश्ववार्ता) प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य Swami Avimukteshwaranand सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने झूंसी थाना पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में क्या वाकई बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है? इस सवाल का जवाब अब पुलिस पता लगाएगी. अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है। Swami Avimukteshwaranand
यह है मामला
आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी. मगर, पुलिस द्वारा मुकदमा न दर्ज किए जाने पर 28 जनवरी को 173 (4) के तहत एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी. इस मामले में एडीजे पोक्सो कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी. अदालत में आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज हुआ था।
इसके साथ ही अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में ले लिया था. बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट संज्ञान में लेने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था. इसके बाद, शनिवार शाम करीब साढ़े 4 बजे एडीजी पोक्सो की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया है।Swami Avimukteshwaranand
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