
International News: Court ने Trump’s के फैसले पर रोक लगाई
अदालत ने लगाई थी अवैध प्रवासियों के बच्चों को 18 साल की उम्र होने पर वयस्क हिरासत केंद्रों में भेजने के फैसले पर रोक , पढ़ें विवरण
चंडीगढ, 5 अक्तूबर (विश्ववार्ता) अमेरिका की एक संघीय Court ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले पर रोक लगा दी है (अंतर्राष्ट्रीय समाचार)। अदालत ने अवैध प्रवासियों के बच्चों को 18 साल की उम्र होने पर वयस्क हिरासत केंद्रों में भेजने के फैसले पर रोक लगा दी है। Court stays Trump’s decision
बता दें कि ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के बच्चों को वयस्क होने पर हिरासत केंद्रों में भेजने का फैसला सुनाया था। इस पर फैसला सुनाते हुए अमेरिकी संघीय अदालत के न्यायाधीश रूडोल्फ कॉन्ट्रोसस ने कहा कि यह फैसला बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इन युवाओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें सजा के रूप में नहीं, बल्कि समर्थन के रूप में देखा जाना चाहिए और यह फैसला अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। Court stays Trump’s decision
International News:
ट्रंप प्रशासन ने सीमाओं पर अवैध आव्रजन को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया था, लेकिन विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि सरकार के इस फैसले से कई परिवार टूटेंगे और बच्चों का जीवन प्रभावित होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी अदालतें कई अन्य मुद्दों पर ट्रंप द्वारा लिए गए फैसलों पर रोक लगा चुकी हैं। International News:
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