भारतीय सेना पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत
राहुल गांधी निर्दोष : वकील
चंडीगढ, 16 जुलाई (विश्ववार्ता) लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के एक मामले में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट अदालत में सरेंडर कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें तुरंत ज़मानत दे दी।
मामले की पिछली पांच सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के बाद, राहुल व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के समक्ष पेश हुए और उन्होंने ज़मानत के लिए आत्मसमर्पण किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के वकील प्रांशु अग्रवाल ने तर्क दिया कि राहुल गांधी निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता।
सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई : शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाई है और उसका मनोबल गिराने का प्रयास किया है, इसलिए उन्हें ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने उन्हें 20,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो ज़मानतदारों की शर्त पर ज़मानत दे दी। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
























