
VB-G RAMG बिल को President Draupadi Murmu ने मंज़ूरी दी
जानें कि नया कानून MGNREGA से कैसे अलग है
नई दिल्ली, चंडीगढ, 22 दिसंबर (विश्ववार्ता) सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह ‘विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (रूरल)’ यानी VB-G RAMG बिल, 2025 ला दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘विकसित भारत – जी राम जी बिल, 2025’ को मंज़ूरी दे दी है। राष्ट्रपति मुर्मू की मंज़ूरी के बाद, अब MGNREGA की जगह ‘जी राम जी’ कानून आ गया है। President Draupadi Murmu
संसद ने गुरुवार को विपक्ष के विरोध के बीच ‘विकसित भारत-जी राम जी बिल, 2025’ (VB-G RAMG) पास कर दिया था। ‘विकसित भारत-जी राम जी बिल, 2025’ के पास होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि, सरकार इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रही है जो ग्रामीण जीवन को एक मजबूत नींव देगा। सरकार का कहना है कि VB-G RAMJI एक्ट के लागू होने से ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कानूनी गारंटी मजबूत होगी। नए कानून के तहत सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी को हर फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
इसके अलावा, फंडिंग सिस्टम में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले, MGNREGA के तहत लेबर का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, नए VB-G RAMG स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जॉइंट फंडिंग का प्रावधान है। इसके तहत खर्च 60:40 के रेश्यो में होगा।
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