पंजाब: DA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Punjab and Haryana High Court के दिए गए आदेशों पर लगाई रोक
चंडीगढ, 5 नवंबर (विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) के बकाए से जुड़े एक केस में पंजाब सरकार को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने इस केस में चल रही क्रिमिनल और सिविल मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, दोनों केस में पंजाब सरकार के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह बकाया DA के पेमेंट के लिए तैयार किए जाने वाले प्लान की डिटेल्स 1 दिसंबर तक जमा करे। कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी है कि सरकार 31 मार्च, 2027 तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितनी रकम और किस तरह से देगी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने की। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जारी कंटेम्प्ट ऑर्डर्स पर विचार करने के बाद यह अंतरिम राहत दी।
गौरतलब है कि DA का बकाया पेमेंट न करने के कारण पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब सरकार और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई चल रही थी। कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन न करने का मुद्दा उठाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा ऑर्डर्स से पंजाब सरकार को फिलहाल कंटेम्प्ट की कार्रवाई से अंतरिम राहत मिल गई है, लेकिन बकाया DA के पेमेंट का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार को अब पेमेंट प्लान और कोर्ट द्वारा तय टाइम लिमिट के अंदर आगे के पेमेंट की डिटेल्स देनी होंगी।
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