
किसी लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश माना जाएगा-Supreme Court
Supreme Court ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
मुंबई, चंडीगढ, 19 फरवरी,(विश्ववार्ता) Supreme Court ने फैसला सुनाया है कि लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचना और उसके ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें इसे रेप की कोशिश के बजाय रेप की तैयारी बताया गया था।
चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने क्रिमिनल लॉ के स्थापित सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा, “हम हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हैं कि आरोप सिर्फ तैयारी तक सीमित हैं। आरोपी के काम साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करते हैं। पहली नज़र में, शिकायतकर्ता और प्रॉसिक्यूशन ने रेप की कोशिश का मामला बनाया है।”
असल में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च, 2025 के अपने ऑर्डर में कहा था कि ये काम रेप या रेप की कोशिश की कैटेगरी में नहीं आते, और बाद में ‘रेप की कोशिश’ का चार्ज हटाने का ऑर्डर दिया था। हाई कोर्ट का फैसला आते ही विवाद बढ़ गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और 25 मार्च, 2025 को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी। Supreme Court
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