
Supreme Court ने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम को नहीं दी कोई राहत
दिल्ली, 17 फरवरी,(विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपने समाज के लिए कोई नेक काम नहीं किया है। आपको टाडा (टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) के तहत दोषी ठहराया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अबू सलेम को हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी।
जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार पुर्तगाल को दिए गए अपने आश्वासन का पालन करने के लिए बाध्य है और 25 साल की सजा पूरी होने पर सलेम को रिहा करना होगा। हालांकि, 25 साल की अवधि की गिनती को लेकर विवाद बना हुआ है। Supreme Court
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