
Diwali 2025: दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर Supreme Court का बड़ा फैसला
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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2025 (विश्व वार्ता) Diwali 2025 बुधवार को Supreme Court ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों (दिवाली पटाखे) की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी। हालाँकि, यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक वैध है। इस दौरान लोग कुल तीन घंटे, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा, “हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे रहे हैं।” सीजेआई गवई ने कहा, “हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन हम पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे।”
Diwali 2025
दिल्ली-एनसीआर में राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली, गुरु पूर्णिमा और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति मांगी थी। 10 अक्टूबर को, अदालत ने हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, “यह निर्णय दिवाली के पावन पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।”
“दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, स्वच्छ और हरित दिल्ली की अवधारणा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए त्योहारों का आनंद बनाए रखना है।”
इससे पहले, 26 सितंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों (दिवाली पटाखे) के निर्माण की अनुमति दी थी। न्यायालय ने कहा था कि केवल वे निर्माता ही ग्रीन पटाखे बना सकते हैं जिनके पास NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) और PESO (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से ग्रीन पटाखे बनाने का परमिट है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने निर्माताओं पर एक शर्त भी लगाई। पीठ ने कहा कि वे न्यायालय के अगले आदेश तक एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे।
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