
अभिनेता Rajpal Yadav को आज Delhi High Court से बड़ी राहत
एक्टर राजपाल यादव तिहाड़ जेल से आएंगे बाहर
चंडीगढ, 16 फरवरी,(विश्ववार्ता) 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी बेल को मंजूरी दे दी है। Delhi High Court
अभिनेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को 18 मार्च तक के लिए जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक जिस कंपनी से उधार लिया है उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। अभिनेता ने ऐसा कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए अभिनेता को जमानत दे दी। अगली सुनवाई इसके बाद ही होगी। Delhi High Court
राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में किया सरेंडर
राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। तब से वह जेल में ही हैं। जेल जाने के बाद राजपाल ने अपनी भतीजी की शादी अटेंड करने को लेकर जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। उनकी जमानत याचिका पर पहले 12 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उस दौरान दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को सोमवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। जहां आज 16 फरवरी को मामले की सुनवाई की गई।
राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये चुकाने हैं
दरअसल राजपाल यादव को एक कंपनी के नौ करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसी कर्ज को देने में राजपाल यादव के एक के बाद एक चेक बाउंस हुए और वह कानूनी पचड़े में बुरी तरह से फंस गए और अब कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। दरअसल साल 2012 में राजपाल यादव ने फिल्म ‘अता पता लापता’ का निर्देशन किया था। इसी फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। जो समय दर समय अब बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो चुका है।
बता दें कि राजपाल यादव ने जो फिल्म बनाई वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। ऐसे में राजपाल यादव को फिल्म में भारी नुकसान हुआ और वो कर्ज नहीं चुका पाए. अदालत की ओर से उन्हें पैसों को चुकाने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन जब राजपाल यादव भुगतान नहीं कर पाए तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का सख्त आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।
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