
Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी मर्डर केस में SC में सुनवाई आज
कोर्ट ने आरोपी के आचरण पर उठाए सवाल
चंडीगढ, 23 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) Honeymoon Murder: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी उसकी सोनम रघुवंशी की जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें सोनम की जमानत पर फैसला होगा। Indore Raja Raghuvanshi murder case sonam bail hearing supreme court
जस्टिस एमएम सुंदेश और पीबी वराले की बेंच ने सोनम के वकील से कहा कि कोर्ट या तो उनकी दलीलें सुनने के बाद मेघालय सरकार की अपील (उनकी जमानत के खिलाफ) पर मेरिट के आधार पर फैसला कर सकता है, या फिर जमानत के मामले पर विचार करने के दौरान उन्हें अभी सरेंडर करने (गवाहों से पूछताछ के लिए) का निर्देश दे सकता है।
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, “आपके (सोनम के वकील के) पास दो विकल्प हैं। या तो हम मेरिट के आधार पर आदेश पारित करेंगे या हम आपको सरेंडर करने के लिए कहेंगे और सरकारी गवाहों को आपसे पूछताछ करने देंगे। इस बीच, हम जमानत के मामले पर मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे।” सोनम के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा और कोर्ट को बताया कि वह गुरुवार तक जवाब देंगे।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने घटना के बाद सोनम के बर्ताव पर भी सवाल उठाए और इस आरोप पर सफाई मांगी कि सोनम ने पहले यह बात नहीं उठाई थी कि उन्हें “गिरफ्तारी के आधार” नहीं बताए गए थे। सोनम की जमानत का विरोध करते हुए, मेघालय सरकार की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सोनम ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया था और बाद में वह अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकतीं कि उन्हें गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे। उन्होंने कहा कि अरेस्ट मेमो में कोई भी चूक महज एक क्लर्क की गलती थी।
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