
Punjab and Haryana High Court’ का शिक्षिका रचना गुप्ता मामले मे बडा आदेश
आपराधिक मामले में बरी होने पर सरकार को झटका
शिक्षिका रचना गुप्ता को मिलेगा पूरा वेतन और लाभ
चंडीगढ 14 अक्तूबर, 2026 (विश्ववार्ता) Punjab and Haryana High Court’ ने हरियाणा सरकार के पालीटेक्निक संस्थान की वरिष्ठ व्याख्याता (शिक्षिका) रचना गुप्ता की आठ साल से अधिक की निलंबन अवधि को ड्यूटी मानने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा कि आपराधिक मामले में बरी होने और विभागीय आरोपपत्र वापस लिए जाने के बाद सरकार उन्हें वेतन लाभ से वंचित नहीं कर सकती। निर्वाह भत्ते की राशि समायोजित कर पूरा वेतन-भत्ता, छह प्रतिशत सालाना ब्याज और अन्य सेवा लाभ देने होंगे।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार का 20 दिसंबर 2022 का आदेश रद कर दिया।
उस आदेश में 26 जून 2014 से दो जनवरी 2023 तक की निलंबन अवधि को अर्जित छुट्टी में समायोजित किया गया था। वित्तीय लाभ याचिका दायर करने की तारीख से तीन महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया गया है।
रचना गुप्ता सितंबर 2003 में हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वरिष्ठ व्याख्याता नियुक्त हुई थीं। नियुक्ति के समय उन्होंने करनाल के एक कालेज में 24 जुलाई 1995 से 30 सितंबर 1996 तक काम करने का अनुभव प्रमाणपत्र दिया था, जिसे फर्जी बताया गया। Punjab and Haryana High Court’
राज्य सतर्कता ब्यूरो की जांच के बाद नवंबर 2009 में उनके सहित 14 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई।
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