
BBMB पर Punjab व Haryana उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला
बीबीएमबी
चंडीगढ़, 28 अगस्त, 2025 (विश्व वार्ता) – भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने बीबीएमबी के सचिव की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। BBMB
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के पास न तो नए पात्रता मानदंड तय करने का अधिकार है और न ही वह चयन समिति गठित कर सकते हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में संकेत दिया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और बीबीएमबी नियम 1974 के अनुसार, केवल बोर्ड को ही सचिव की नियुक्ति का अधिकार है।
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BBMB याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि चयन प्रक्रिया में बनाए गए नए पात्रता मानदंड विशेष रूप से हरियाणा कैडर (बीबीएमबी) के अधिकारियों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि पंजाब कैडर के अधिकारियों की अनदेखी की गई है।
याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।






















