Punjab Governor’ की मंज़ूरी के बाद Bhagwant Mann government’का ऐतिहासिक फ़ैसला लागू
– अब स्कूल फ़ीस के नाम पर पेरेंट्स को नहीं जाएगा लूटा
चंडीगढ, 13 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फ़ीस को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ीस ऑफ़ अनएडेड एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026” को मंज़ूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद, राज्य के प्राइवेट अनएडेड स्कूल अपनी मर्ज़ी से फ़ीस नहीं बढ़ा पाएँगे। इस कानून के लागू होते ही, प्राइवेट स्कूलों के लिए सालाना फ़ीस बढ़ाने की लिमिट 5% तय कर दी गई है।
दरअसल, पिछले कुछ सालों में प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बढ़ाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पेरेंट्स का कहना था कि कई स्कूल हर साल अपनी मर्ज़ी से फ़ीस बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब पंजाब में प्राइवेट स्कूल अपनी मर्ज़ी से फ़ीस नहीं बढ़ा पाएँगे। नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और बार-बार नियम तोड़ने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
आपको बता दें कि पंजाब सरकार के इस फैसले से पंजाब के 7,800 प्राइवेट स्कूल प्रभावित होंगे, जिससे 32 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही, पिछले 4 साल का फीस रिकॉर्ड 10 दिन के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपलोड करना ज़रूरी कर दिया गया है। DC की अध्यक्षता में रेगुलेटरी कमेटी फीस बढ़ोतरी की जांच करेगी। जिन प्राइवेट स्कूलों में 3 साल में 15% से ज़्यादा फीस बढ़ी है, उन्हें ज़्यादा पैसे पेरेंट्स को वापस करने होंगे। Punjab Governor’s approval
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा है कि “हमारी सरकार एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनने देगी और आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ को कम करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।” इसे 22 जून को कैबिनेट मीटिंग में पास किया गया था।
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