Punjab and Haryana High Court ने बेअदबी कानून के खिलाफ याचिका की खारिज
चंडीगढ़, 8 मई, (विश्ववार्ता)– Punjab and Haryana High Court ने पंजाब में बेअदबी के मामलों से जुड़े “जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट” के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं को रोकने के लिए बने कानूनों को चुनौती देने के लिए याचिका में कोई सही आधार पेश नहीं किया गया है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि यह याचिका एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने दायर की थी।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक सवालों पर विचार करने से पहले यह तय किया जाएगा कि याचिकाकर्ता ने साफ इरादे से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है या नहीं।
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