
Big News: MP Amritpal Singh विंटर सेशन में नहीं हो पाएंगे शामिल
सरकार ने पैरोल देने से किया इनकार
– हाई कोर्ट ने एक हफ्ते में फैसला लेने का दिया था आदेश
चंडीगढ़, 27 नवंबर, 2025 (वर्ल्ड न्यूज़) – नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से MP अमृतपाल सिंह (बड़ी खबर) इस बार भी संसद के विंटर सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। सरकार ने उन्हें टेम्पररी पैरोल देने से मना कर दिया है। उन्होंने सेशन में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। हाई कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया था। सेशन 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा।
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जिले की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और जिला पुलिस चीफ की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कहा है कि अगर अमृतपाल सिंह को रिहा किया गया तो लॉ एंड ऑर्डर में रुकावट का खतरा हो सकता है। अमृतपाल ने पहले NSA के सेक्शन 15 का हवाला दिया था, जो किसी कैदी को खास हालात में पैरोल देने का अधिकार किसी सक्षम अथॉरिटी को देता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनकी अर्जी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को भेजी जाए। High Court
हाई कोर्ट में अमृतपाल की अर्जी में सीनियर एडवोकेट आर.एस. बैंस पेश हुए (बड़ी खबर)। कोर्ट ने उनसे पूछा कि अमृतपाल पार्लियामेंट में किस सब्जेक्ट पर बोलेंगे या उन्होंने क्या रिसर्च की है। अमृतपाल के वकील आर.एस. बैंस ने जवाब दिया कि उनके बाढ़ राहत पर बोलने की संभावना है।
केंद्र सरकार की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन (बड़ी खबर) ने कहा कि सिर्फ सक्षम स्टेट अथॉरिटी ही MP को पार्लियामेंट जाने की इजाज़त दे सकती है। अमृतपाल के वकील आर.एस. बैंस ने जवाब दिया कि पैरोल के लिए अर्जी पंजाब सरकार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई है। High Court
पंजाब सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल चंचल सिंह ने कहा कि सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन दिया गया है; यह सही एप्लीकेशन फॉर्मेट में नहीं है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से इसे एक एप्लीकेशन मानकर एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा था।
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