अंगूठा लगाकर पैसा निकालते हैं ? तो जान ले ये RBI के जरुरी नियम
अंगूठा लगाकर पैसे निकालने से पहले होगी कड़ी जांच
इस दिन से लागू होंगे RULES
चंडीगढ, 30 जून: (विश्ववार्ता): डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) से जुड़े फ्रॉड मामलों पर चिंता जताते हुए आरबीआई ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अब अंगूठा लगाकर पैसे निकालने की सुविधा में कई सुरक्षा उपाय और जांच प्रक्रियाएं अनिवार्य कर दी गई हैं।
ATO को जोड़ने से पहले होगी सख्त जांच
आरबीआई के मुताबिक, कोई भी बैंक यदि AEPS सेवा के लिए किसी एजेंट टचपॉइंट ऑपरेटर (ATO) को अपने नेटवर्क में जोड़ना चाहता है, तो उससे पहले उस ऑपरेटर की KYC वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेकिंग करना जरूरी होगा। यह प्रक्रिया बिलकुल उसी तरह होगी जैसे किसी नए ग्राहक की पहचान की जाती है।
हालांकि, यदि कोई ATO पहले से ही बैंक का बिजनेस सब-एजेंट रहा है और उसकी जांच हो चुकी है, तो उसे दोबारा वेरिफिकेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।






















