
Big News: AAP MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा बरी
– दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता
– हाई कोर्ट ने सजा के बाद हुए समझौते को माना
चंडीगढ़, 31 मार्च, 2026 (वर्ल्ड टॉक) – पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने AAP MLA Manjinder Singh Lalpura , खडूर साहिब, तरनतारन और बाकी सभी को 13 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने तरनतारन कोर्ट पर हमला और SC/ST एक्ट मामले में दिए फैसले को पलट दिया है। 10 सितंबर, 2025 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने MLA समेत 12 लोगों को चार साल जेल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को राहत दे दी। सुनवाई के दौरान पता चला कि 4 फरवरी, 2026 को पीड़िता और आरोपी के बीच आपसी समझौता हो गया था। इस समझौते के आधार पर हाई कोर्ट ने साफ किया कि जब दोनों पक्ष विवाद सुलझाने के लिए सहमत हैं, तो सजा बरकरार रखने का कोई औचित्य नहीं है।
यह पूरा मामला 2013 का है। उस समय MLA लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर एक शादी में आई महिला के साथ मारपीट करने का आरोप था। महिला ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 323, 324 और 354 के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा और पांच पुलिसकर्मियों दविंदर कुमार, सर्ज सिंह, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद MLA समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, कोर्ट ने गगनदीप सिंह और पुलिसकर्मी नरिंदरजीत सिंह और गुरदीप राज को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा। AAP MLA Manjinder Singh Lalpura acquitted
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