SIR को लेकर Election commissions का बड़ा फैसला !
नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर अब BLO जाएंगे और जरूरी दस्तावेज जुटाएंगे
नई दिल्ली, 27 सिंतबर, 2026 (विश्ववार्ता) : वोटर रोल के स्पेशल इन-डेप्थ रिव्यू (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच, इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को एक ज़रूरी मीटिंग की। मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अलावा इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद थे। कमीशन ने कहा कि SIR से जुड़े फैसलों पर तीनों कमिश्नरों ने सहमति जताई है।
कमीशन ने SIR के तहत नोटिस पाने वाले वोटर्स के लिए प्रोसेस को आसान बनाने का फैसला किया है। अब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) संबंधित वोटर्स के घर जाकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स ECINET पर अपलोड किए जाएंगे और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) उनके आधार पर फैसला लेंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो ऑनलाइन हियरिंग भी की जा सकती है। National Election commissions major decision amidst controversy
दिल्ली और महाराष्ट्र में डेडलाइन बढ़ी
दिल्ली में SIR से जुड़े दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है, जबकि नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। महाराष्ट्र में भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है।
गोवा में BLO घर-घर जाकर उन वोटरों से फॉर्म-6 लेंगे जिनके नाम छूट गए हैं। आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक बताया गया है।
ये फैसले SIR को लेकर चल रहे राजनीतिक और सार्वजनिक विवाद के बीच आए हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष ने चुनाव आयोग के काम और SIR प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। इन दावों के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके फैसले एकमत से लिए गए थे।
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