दिल्ली SIR: इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने दावे और आपत्तियां फाइल करने की डेडलाइन इस तारिख तक बढाई
चंडीगढ, 27 सिंतबर, 2026 (विश्ववार्ता): इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने दिल्ली के वोटर्स के लिए SIR (स्पेशल समरी अमेंडमेंट) से जुड़े दावे और आपत्तियां फाइल करने की डेडलाइन एक महीने या 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है और नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की है।
एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के जिन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं थे, उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ ‘फॉर्म-6’ फाइल करने की पहले की डेडलाइन 30 सितंबर थी।
इलेक्शन कमीशन हाउस में हुई मीटिंग के बाद, ECI ने कहा, “दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) से मिली रिक्वेस्ट को देखते हुए, कमीशन ने दावे और आपत्तियां फाइल करने की अवधि 30 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी है। नोटिस और दावों और आपत्तियों के निपटारे की अवधि 30 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।”
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में इलेक्शन कमिश्नर एस.एस. संधू और विवेक जोशी भी शामिल हुए। इस मीटिंग में उन वोटर्स के लिए फिजिकल मौजूदगी की ज़रूरत में भी ढील दी गई, जिन्हें SIR नोटिस मिले हैं। इसके तहत, उन्हें या उनके प्रतिनिधियों को ऑनलाइन मीडियम से इलेक्शन अधिकारियों के सामने सुनवाई में शामिल होने की इजाज़त दी गई है।
ECI के बयान में कहा गया है, “जिन लोगों को चल रही SIR के दौरान ‘अनमैप्ड’ या लॉजिकल कमियों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घर जाकर BLO डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे और बाद में ERO के फैसले के लिए उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे।”
बयान में कहा गया है, “ऐसे लोगों को सुनवाई के लिए ERO/AERO ऑफिस में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ खास हालात में, जैसा कि ERO तय करेगा, सुनवाई बेहतर होगा कि ऑनलाइन की जाए। अगर ज़रूरत हो, तो वोटर परिवार के किसी भी बड़े सदस्य को अपनी तरफ से सुनवाई में शामिल होने के लिए ऑथराइज़ कर सकता है।” इसमें कहा गया, “ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को और मज़बूत किया जाएगा। DEO (डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर) ज़रूरत के हिसाब से नाइट शेल्टर में रहने वाले लोगों, मज़दूरों, गरीबों, बेघरों वगैरह के लिए काफ़ी संख्या में हेल्प डेस्क लगाएंगे या स्पेशल कैंप लगाएंगे।
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