
Big breking news : Unnao Rape Case : Supreme Courtने कुलदीप सेंगर की बेल पर लगाई रोक
कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
चंडीगढ,29 दिसंबर, 2025 (विश्ववार्ता) उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में BJP के पूर्व MLA कुलदीप सेंगर को मिली बेल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। गौरतलब है कि सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को बेल दी थी।
Unnao Rape Case
CBI ने तीन दिन पहले बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने सुनवाई हुई। बेंच ने करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि केस में ज़रूरी सवालों पर डिटेल में सोचने की ज़रूरत है। आम तौर पर, कोर्ट का प्रिंसिपल यह है कि अगर किसी आरोपी या अंडरट्रायल को रिहा कर दिया गया है, तो आरोपी को सुने बिना ऐसे ऑर्डर पर रोक नहीं लगाई जाती है। हालांकि, इस मामले में हालात अलग हैं क्योंकि आरोपी को पहले ही किसी दूसरे मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर, 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। Unnao Rape Case
इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि यह एक गंभीर मामला है। सेक्शन 376 और POCSO के तहत आरोप तय किए गए थे। ऐसे मामलों में कम से कम सजा 20 साल की कैद है, जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है।
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