
पंजाब के इस जिले मे जारी हुए सख्त आदेश
पढिये क्या हैं प्रमुख पाबंदियां?
चंडीगढ, 30 जून: (विश्ववार्ता): पंजाब के फाजिल्का जिले में प्रशासन ने सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कई सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत यह पाबंदियां 31 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जारी आदेशों में सबसे पहले पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक पर सख्ती बरती गई है। अब जिले में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले, 8म13 साइज से छोटे और बिना निर्धारित रंग के प्लास्टिक थैले बनाना या उपयोग करना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।
फाजिल्का की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों और बीपीओ (बॉर्डर पोस्ट्स) के आसपास की आमजन की आवाजाही को भी नियंत्रित किया गया है। अब शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
जिले में कोबरा या कंटीली तारों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रोक लगाई गई है। इसके अलावा आम नागरिक अब सैन्य वर्दी की तरह दिखने वाली ड्रेस या मिलिट्री पेंट वाली गाडिय़ों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध सुरक्षा के मद्देनजर लगाया गया है ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा इनका दुरुपयोग न हो सके।






















