पूर्व MLA सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें बढ़ीं! कोर्ट ने सुनाई सज़ा
चंडीगढ़, 19 अक्टूबर 2026 (विश्ववार्ता): पटियाला की एक कोर्ट ने पंजाब के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर ब्रह्म मोहिंद्रा द्वारा दायर मानहानि केस में पूर्व MLA सिमरजीत सिंह बैंस को दोषी ठहराया है। लुधियाना जिले की आत्म नगर सीट से MLA रहे बैंस को IPC की धारा 500 के तहत एक साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के आदेश में कोई जुर्माना तय नहीं किया गया है।
आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 2018 का है, जब पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाओं की खरीद और नशा मुक्ति केंद्रों को दवाओं की सप्लाई में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। उस समय के लोक इंसाफ पार्टी के MLA सिमरजीत सिंह बैंस ने उस समय के राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ब्रह्म मोहिंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। बैंस ने आरोप लगाया था कि ब्रह्म मोहिंद्रा के एक फार्मा कंपनी ‘आर्बर बायोटेक’ के साथ कथित संबंध थे और हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाओं की खरीद प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई थीं। फिर ब्रह्म मोहिंद्रा ने कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद बताया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सिमरजीत सिंह बैंस के आरोपों के सपोर्ट में कोई सही या ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका।
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