
2026 में भारत के नागरिकता नियमों में क्या बदलाव हुए हैं ?
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख सहित कई सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को नागरिकता देने का अधिकार मिला
दिल्ली,20 अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर) तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के जिलाधिकारियों को इन इलाकों में आम तौर पर रहने वाले ‘पात्र और उपयुक्त’ आवेदकों को नैसर्गिक नागरिकता देने की मंजूरी दे दी।
सरकार ने बुधवार को नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम 2026 अधिसूचित किए, जिनके तहत इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को ‘पंजीकरण या प्राकृतिकरण’ के जरिए नागरिकता पाने के आवेदनों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
अधिसूचित नियमावली में कहा गया, ‘‘जब जिलाधिकारी आश्वस्त हो जाएंगे कि आवेदक पंजीकरण या प्राकृतिकरण (जैसा भी मामला हो) के लिए सही और उपयुक्त व्यक्ति है, तो वह उसे भारत की नागरिकता दे देंगे।’’ District Magistrates of many border districts including Jammu and Kashmir and Ladakh got the right to grant citizenship
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