Punjab Breaking: SC कमीशन ने लेक्चरर भर्ती प्रोसेस को लेकर लिया बड़ा फैसला
दिल्ली, 28 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) पंजाब स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को लेटर जारी कर ऑर्डर दिया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने वाले रोस्टर रजिस्टर के बारे में क्लैरिटी न होने की वजह से लेक्चरर की भर्ती प्रोसेस रोक दी जाए। SC Commission takes big decision
इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि कमीशन की तरफ से जारी लेटर के ज़रिए मांगी गई जानकारी के जवाब में, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 14-07-2026 के लेटर के ज़रिए जमा किए गए रिकॉर्ड में जांच के दौरान कमियां पाई गई हैं। Punjab Breaking News
संबंधित कैडर की 1990 से 2025 तक की डायरेक्ट भर्ती की सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें मेरिट मार्क्स बताए गए हैं, उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और लिखा गया है कि पुराना रिकॉर्ड होने की वजह से उन्हें इकट्ठा करने में करीब दो महीने लगते हैं। इस बारे में यह साफ किया जाए कि अगर ये सिलेक्शन लिस्ट मौके पर डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध नहीं हैं, तो रोस्टर रजिस्टर किस आधार पर तैयार किए गए? रोस्टर रजिस्टर के सही वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन लिस्ट बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए यह पक्का किया जाना चाहिए कि संबंधित लिस्ट बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाएं।
जिन सब्जेक्ट्स के लिए भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं, उनके ओरिजिनल रोस्टर रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, लेकिन अभी काम कर रहे कर्मचारियों के नाम दिखाने वाले रोस्टर रजिस्टर की कंप्यूटराइज्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई हैं, जो नियमों के अनुसार सही नहीं हैं। इस संबंध में ओरिजिनल रोस्टर रजिस्टर की कॉपी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के रिजर्व पॉइंट्स को डी-रिजर्वेशन या कैरी फॉरवर्ड करने के संबंध में वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी NOC या अप्रूवल की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। संबंधित कॉपी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
डिपार्टमेंट 1990 से 2025 तक की डायरेक्ट भर्ती से संबंधित मेरिट मार्क्स वाली सिलेक्शन लिस्ट जमा नहीं कर सका। डिपार्टमेंट का तर्क था कि चूंकि रिकॉर्ड पुराने हैं, इसलिए इसे इकट्ठा करने में लगभग दो महीने लगेंगे। जिससे यह सवाल उठा है कि रोस्टर रजिस्टर किस आधार पर तैयार किए गए हैं। कमीशन ने अपने ऑर्डर में कहा है कि लेक्चरर भर्ती प्रोसेस के आगे के सभी स्टेज तब तक रोक दिए जाएं, जब तक ओरिजिनल रोस्टर रजिस्टर, मेरिट लिस्ट और रिज़र्व पोस्ट से जुड़े सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो जाते।
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