
पंजाब मे नामधारी संप्रदाय के ठाकुर दिलीप सिंह की बढी मुश्किलें
पढ़ें क्या है मामला ?
चंडीगढ़, 29 मार्च, 2026 (विश्व वार्ता) – नामधारी संप्रदाय के सतगुरु जगजीत सिंह की मौत के बाद ठाकुर दिलीप सिंह अब उत्तराधिकार के विवाद में फंसते दिख रहे हैं। CBI स्पेशल कोर्ट, मोहाली ने ठाकुर दिलीप सिंह को भगोड़ा (PO) घोषित करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। केस नंबर 3 (S)/2017 की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपी न तो कोर्ट में पेश हो रहा है और न ही अपनी मौजूदा लोकेशन बता रहा है। यह आदेश नौ साल की जांच और आरोपी के लगातार पेश न होने के बाद आया है। कोर्ट ने ठाकुर दिलीप सिंह को PO घोषित करने के लिए एक फॉर्मल पब्लिक नोटिस भी जारी किया है। आरोपी को 8 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। अगर ठाकुर दिलीप सिंह तय तारीख तक कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
ठाकुर दिलीप सिंह के खिलाफ तीन अलग-अलग पुलिस थानों में केस दर्ज थे। पहला, माता चंद कौर का मर्डर, दूसरा, सतगुरु उदय सिंह और माता चंद कौर के दामाद जगतार सिंह पर हमले की साज़िश, और तीसरा, नामधारी अवतार सिंह का मर्डर, जिसमें ठाकुर दिलीप सिंह का नाम आया था। 2017 में ये तीनों केस CBI को ट्रांसफर कर दिए गए थे। CBI ने चंडीगढ़ में केस दर्ज करके तीनों केस की जांच शुरू की, लेकिन ठाकुर दिलीप सिंह इस केस में कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने PO नोटिस जारी किया है। अगर भगोड़ा घोषित किया जाता है, तो CBI और पुलिस दिलीप सिंह की प्रॉपर्टी ज़ब्त करने का प्रोसेस शुरू कर सकती है। इसके अलावा, इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस के ज़रिए उनकी तलाश तेज़ की जाएगी। punjab thakur dilip singhs problems increasing
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