
Dera Chief Ram Rahim को Punjab and Haryana High Court ने 24 साल पुराने हत्याकांड में किया बरी
तीन अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई
चंडीगढ 7 मार्च (विश्व वार्ता): Dera chief Ram Rahim को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा बरकरार रखी है। 17 जनवरी, 2019 को पंचकूला की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने सात साल पहले राम रहीम को सजा सुनाई थी।
आपको बता दें कि छत्रपति हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम के साथ तीन आरोपियों कुलदीप, निर्मल और किशन लाल को CBI कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी और हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है। आपको बता दें कि सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 24 अक्टूबर 2002 को उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 21 नवंबर को उनकी मौत हो गई।
2003 में, छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति की याचिका के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। नवंबर 2003 में, CBI ने हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की। पंचकूला की स्पेशल CBI कोर्ट में इस केस का ट्रायल लगभग 16 साल तक चला। CBI ने 2018-2019 में इस केस में चार्जशीट फाइल की। कोर्ट ने इसे एक सोची-समझी साज़िश बताया और राम रहीम, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को दोषी ठहराया।Punjab and Haryana High Court
गुरमीत राम रहीम और दूसरे आरोपियों ने 2019 में CBI कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को छोड़कर बाकी आरोपियों को बरी कर दिया। गुरमीत राम रहीम दो साध्वियों से रेप के जुर्म में 20 साल की सज़ा काट रहा है और अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
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