
चंडीगढ,30 दिसंबर, 2025 (विश्ववार्ता) Latest News, अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो यह जरूरी जानकारी आपके लिए है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो ऐसा करने का यह आपका आखिरी मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड धारकों से अपने पैन को आधार कार्ड से तुरंत लिंक करने को कहा है।
अगर आप बताई गई तारीख तक दोनों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसके साथ और भी कई दिक्कतें आएंगी और पेनल्टी भी लगेगी।
हालांकि यह नियम मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके अपना पैन कार्ड बनवाया था। सीबीडीटी के अनुसार ऐसे लोगों को इस साल के अंत तक अपना आधार नंबर विभाग को बताना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो सकता है। एक बार पैन कार्ड बंद होने पर आप बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड निवेश और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ज्यादा टैक्स भी देना पड़ सकता है। Aadhaar–PAN Linking Deadline:
अगर आप इन वित्तीय कामों को समय पर पूरा नहीं करते हैं तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में आप पर ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा और आपके इनकम टैक्स रिफंड में भी बहुत देरी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में केवाईसी करवाते समय आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है। नए साल का जश्न बिना किसी मानसिक तनाव के मनाने के लिए जरूरी है कि आप इन बचे हुए दिनों में अपने सभी पेंडिंग काम निपटा लें। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर आप बहुत ही आसान तरीके से आधार और पैन को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। Aadhaar–PAN Linking Deadline:
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