
अब बिना SIM नहीं चलेंगे WhatsApp, Telegram, Snapchat
केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला
DoT ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बनाए कड़े नियम
जानें SIM-Binding सिस्टम कितना फायदेमंद ?
नई दिल्ली, 1 दिसंबर 2025 (विश्व वार्ता): WhatsApp, Telegram, Snapchat केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म को लेकर नया आदेश जारी किया है। WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म अब बिना एक्टिव SIM कार्ड के काम नहीं कर पाएंगे। साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स से जुड़े नियमों को पूरी तरह बदल दिया है।
केंद्र सरकार के नए साइबर सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक, मैसेजिंग ऐप्स अब तब तक काम नहीं करेंगे जब तक फ़ोन में एक्टिव SIM कार्ड न हो। इसका मतलब है कि अगर कोई यूज़र SIM निकालता है, तो ऐप तुरंत काम करना बंद कर देगा। डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम के आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म यह पक्का करे कि ऐप तभी काम करे जब यूज़र का रजिस्टर्ड SIM उस मोबाइल में एक्टिव हो। WhatsApp, Telegram, Snapchat
इतना ही नहीं, ‘SIM बाइंडिंग’ के तहत अगर मोबाइल में SIM दिया जाता है, तो WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप काम करना बंद कर देंगे। नई गाइडलाइंस WhatsApp, Telegram, Snapchat, ShareChat, GChat, Josh समेत ज़्यादातर मैसेजिंग ऐप और कई दूसरे ऐप पर लागू होंगी जो अकाउंट एक्सेस करने के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा, वेब ब्राउज़र, यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप के ज़रिए लॉग इन करने वाले यूज़र्स के लिए भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब यूज़र्स को हर छह घंटे बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से लॉग आउट करना होगा। इसके बाद सिर्फ़ QR कोड के ज़रिए ही लॉग इन हो पाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम ने टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत यह बदलाव ज़रूरी कर दिया है। सरकार ने मैसेजिंग ऐप कंपनियों को 90 दिनों के अंदर नया सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है।
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