
Cough Syrup को लेकर Central Government का बडा अहम फैसला
चिकित्सक की पर्ची के बिना अब नहीं मिलेगी Cough Syrup
मेडिकल स्टोर संचालकों को रखना होगा रिकॉर्ड
चंडीगढ़ 29 नवंबर 2025 (विश्व वार्ता) New Guidelines on Cough Syrup : केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए आदेश जारी किए हैं कि कोई भी दवा विके्रता चिकित्सक की पर्ची के बिना अब कफ सिरप नहीं बेच पाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अफसर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे गलत दवा सेवन, दुष्प्रभाव रोका जा सकेगा। हाल में यह तथ्य सामने आया है कि कुछ लोग कफ सिरप का नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, कई माता-पिता बिना डॉक्टर से पूछे बच्चों को सिरप दे रहे हैं। जोकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। New Guidelines on Cough Syrup
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिए गए इस फैसले के पीछे बड़ी वजह पिछले दिनों देश के कई राज्यों में कफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मौत थी। हालांकि उस समय जांच में यह भी सामने आया था कि जिस कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत हुई थी उसे चिकित्सकों ने ही रिकमंड किया था। जांच में यह भी पाया गया था उस दवा के निर्माण में ही खामी रह गई थी जिसके बाद दवा में पड़ने वाले रसायन की अधिकता के चलते वह जहरीली हो गई थी।
Central Government
कफ सिरप से कई बच्चों की मौतों और दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी मनमानी बिक्री पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब अधिकांश कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची के बिना मेिडकल दुकानों पर नहीं बेचे जा सकेंगे। उन्हें हर प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही, कफ सिरप व गुणवत्ता जांच के कड़े नियमों का पालन करना होगा। सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने कफ सिरप को उस शेड्यूल से हटाने की मंजूरी दे दी है, जिसके प्रावधान कफ सिरप को लाइसेंसिंग व खास निगरानी नियमों से छूट देते थे। यानी इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की सलाह और पर्चा अनिवार्य होगा।
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