
Delhi Blast: Central government ने निजी टीवी चैनलों को दी चेतावनी
संवेदनशील और भड़काऊ सामग्री प्रसारित न करें
नई दिल्ली, चंडीगढ, 19 नवंबर, 2025 (विशवार्ता) केंद्र सरकार ने मंगलवार को निजी टीवी चैनलों को हाल ही में हुए दिल्ली विस्फोटों से संबंधित संवेदनशील और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने से बचने की चेतावनी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट चैनलों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कुछ प्रसारणों में आरोपियों को इस तरह से दिखाया गया है जिससे हिंसा को उचित ठहराया जा सकता है।
Delhi Blast
मंत्रालय ने नोट में कहा कि कुछ चैनल ऐसे वीडियो या जानकारी प्रसारित करते हैं जिनकी व्याख्या विस्फोटक सामग्री बनाने के तरीकों के रूप में की जा सकती है, जो अनजाने में हिंसा भड़का सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
मंत्रालय ने प्रसारकों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करने की उनकी ज़िम्मेदारी की याद दिलाई। चैनलों को ऐसे किसी भी दृश्य को प्रसारित करने से बचने की सलाह दी गई है जो अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या समर्थन दे सकता है।
एडवाइजरी में कहा गया है… ऐसी सामग्री धारा 6(1)(डी), 6(1)(ई) और 6(1)(एच) का उल्लंघन कर सकती है, जो अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री, हिंसा भड़काने, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाती है।
बता दें कि 10 नवंबर को शाम 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास सुभाष मार्ग सिग्नल पर एक कार बम विस्फोट (दिल्ली ब्लास्ट) हुआ था। इस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज़्यादा घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। Delhi Blast:
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