Chandigarh प्रशासन ने पेट और कम्युनिटी डॉग्स के लिए नए बायलॉज जारी
चंडीगढ़, 31 अक्टूबर, (विश्व वार्ता) डॉग लवर्स के लिए झटके वाली खबर सामने आई है। दरअसल, चंडीगढ़ में कुत्ते रखने के लिए नए नियम जारी हो गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पालतू और सामुदायिक कुत्तों से संबंधित उपनियमों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अगर कोई रजिस्टर्ड कुत्ता खुले में शौच करता है, तो उसके मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
चंडीगढ़ में आक्रामक नस्ल के कुत्तों पर बैन लग गया है, जिनमें बुल टेरियर, केन कॉर्सो, अमेरिकन बुलडॉग, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन पिटबुल और रॉटविलर शामिल हैं। अब डॉग लवर्स इन्हें नहीं रख सकेंगे। वहीं जिनके पास पहले से इन नस्ल के कुत्ते हैं, उन्हें छूट दी जाएगी और 45 दिनों के अंदर उनका रजिस्टर्ड करने के आदेश दिए गए हैं। Chandigarh bans keeping 7 dangerous dog
चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। नए नियमों के तहत, पालतू कुत्तों को नगर निगम में रजिस्टर्ड कराना होगा और इसके लिए 500 रुपये देने होंगे। कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हर 5 साल बाद रिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा, रोज गार्डन, रॉक गार्डन, शिवालिक गार्डन, जापानी पार्क, बॉटनिकल पार्क और नगर निगम से संबंधित पार्कों में कुत्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुत्तों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही खाना खिलाने की अनुमति होगी। कुत्तों को इधर-उधर खाना खिलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर पड़ोसी को आपत्ति है, तो आप उसके घर के बाहर कुत्ते को नहीं घुमा सकेंगे।
























