आवारा कुत्तों पर Supreme Court का आया बडा फैसला
कड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह पर छोड़ दिया जाए-सुप्रीम कोर्ट
कहा हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है
चंडीगढ़, 22 अगस्त: (विश्ववार्ता) Supreme Courtने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के खिलाफ याचिका पर आज बड़ा फैसला दे दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले से डॉग लवर खुश हैं। दरअसल, अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं।
Supreme Court ने इसके लिए सभी राज्यों के नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह कुत्तों को खाना देने से समस्या होती है।
Supreme Court ने कहा कि हम इस फैसले को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि पशुपालन केंद्रों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने राज्यों के हाईकोर्ट में ऐसे ही लंबित मामलों को लेकर रजिस्ट्री से जानकारी मांगी है। Supreme Court ने कहा कि ऐसे सभी मामले शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किए जाएंगे।
जस्टिस जेजे विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खिलाने पर रोक लगे। Supreme Court ने पहले के आदेश को मॉडिफाई करते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए।
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