Central government आज Lok Sabha में पेश करेगी 3 अहम विधेयक
क्या है PM, CM और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक ?
जानिए प्रावधान
चंडीगढ़, 20 अगस्त: (विश्ववार्ता) देश के लिए आज बड़ा दिन है Central government आज Lok Sabha में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयकों का उद्देश्य यह है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके।
pm chief minister dismissal on arrest
सूत्रों के मुताबिक, सरकार जो करप्शन पर प्रहार के लिए बड़ा बिल पेश करने वाली है. अगर कोई मंत्री 30 दिनों तक लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार रह जाता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा. इससे साफ है कि सरकार अब यह संदेश देना चाहती है कि सत्ता में रहते हुए कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल होगा तो वह अपनी कुर्सी बचा नहीं पाएगा. इसके लिए सरकार केंद्र स्तर पर Article 75 में संशोधन करेगी. राज्यों के लिए Article 164 में संशोधन किया जाएगा।
मंत्रियों की अनिवार्य बर्खास्तगी (constitution amendment bill )
अगर कोई केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री लगातार 30 दिन तक हवालात में रहता है और जिस अपराध के आरोप में गिरफ्तार है उसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उसे पद से हटाना होगा. अगर सलाह नहीं दी जाती, तो मंत्री अपने आप 31वें दिन से पद से हट जाएगा. प्रधानमंत्री के मामले में भी यही नियम लागू होगा. अगर वह 31 दिन तक जेल में रहते हैं और इस्तीफा नहीं देते, तो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
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