
SC Commission ने जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और Municipal Corporation आयुक्त से रिपोर्ट तलब की
चंडीगढ़, 12 अगस्त: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने आज एक मामले में सुओ मोटू नोटिस लेते हुए जालंधर के संत रामानंद चौक से लगे बोर्ड हटाने के संबंध में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त जालंधर से रिपोर्ट मांगी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि एक अख़बार में छपी खबर के अनुसार “अमर शहीद 108 रामानंद चौक पर लिखे ‘जय गुरुदेव, धन गुरुदेव’ के जयकारे हटाकर बेअदबी की गई है।” इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम-2004 की धारा 10(2)(एच) के तहत सुओ मोटू नोटिस जारी कर जांच करने का निर्णय लिया है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस आयुक्त जालंधर और नगर निगम आयुक्त जालंधर से 18 अगस्त 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
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